सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा, “योगदानकारी लापरवाही” का आरोप गलत
जस्टिस करोल ने कहा, “मोटर वाहन अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित और न्यायसंगत मुआवजा दिलाना है, न कि तकनीकी बहसों में उलझाना।” यह फैसला दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों की मिसाल बनेगा।