CBI जाँच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: उच्च न्यायालय के आदेश को किया खारिज
CBI जाँच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: जमानत आवेदन में CBI जाँच का आदेश देने पर उच्च न्यायालय को फटकार। जानें मामले की पूरी कहानी और कानूनी प्रभाव।
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CBI जाँच का आदेश क्यों हुआ खारिज?
24 मार्च, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान CBI को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया गया था। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की सीमाओं और CBI जाँच के लिए राज्य सरकार की सहमति के महत्व को रेखांकित करता है।
मामले की पृष्ठभूमि: जमानत आवेदन से शुरू हुआ विवाद
उच्च न्यायालय का आदेश:
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉ. रितु गर्ग के जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान, धारा 161 CrPC के तहत दर्ज एक बयान के आधार पर CBI को जाँच का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस की जाँच “पक्षपातपूर्ण” थी और CBI हस्तक्षेप आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश सरकार की दलील:
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि जमानत आवेदन में CBI जाँच का आदेश देना “न्यायिक अतिक्रमण” है।
यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने पहले ही CBI जाँच के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु
1. जमानत आवेदन में CBI जाँच का आदेश अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत आवेदन का उद्देश्य केवल अभियुक्त को जेल से रिहा करना है, न कि नई जाँच शुरू करना। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने कहा, “उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर CBI जाँच का आदेश दिया, जो कानूनी रूप से गलत है।”
2. CBI जाँच के लिए राज्य सहमति जरूरी
कोर्ट ने State of West Bengal v. Committee for Protection of Democratic Rights (2010) के फैसले को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि CBI जाँच के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है, सिवाय उन मामलों के जहाँ राष्ट्रीय हित प्रभावित हो।
इस मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार ने CBI जाँच के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था।
3. न्यायिक सक्रियता की सीमाएँ
M. Murugesan (2020) और Man Singh Verma (2025) के मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत आवेदन पर फैसला देने के बाद न्यायालय का काम खत्म हो जाता है।
उच्च न्यायालय द्वारा जाँच समिति गठित करने या CBI को निर्देश देने का अधिकार नहीं है।
भविष्य के लिए सबक
न्यायिक संयम: न्यायालयों को जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान केवल जमानत के मानदंडों पर ध्यान देना चाहिए।
CBI जाँच की प्रक्रिया: CBI को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही राज्य सरकार की सहमति के बिना जाँच करनी चाहिए।
राज्य पुलिस का मनोबल: सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि मध्यमार्ग में जाँच बदलने से पुलिस के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
निष्कर्ष: कानूनी प्रक्रिया की मजबूती
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि CBI जाँच जैसे गंभीर कदम केवल विशेष परिस्थितियों में और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए उठाए जाने चाहिए। यह फैसला भविष्य में न्यायालयों और जाँच एजेंसियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा।
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SHRUTI MISHRA
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