अपराधिक मामले में नवयुवको को मिलि न्यायालय से जमानात

मामला:
जबलपुर जिला न्यायालय के माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक अहम फैसले में अविनाश रजक नामक युवक को जमानत दे दी है। F.I.R NO 541 /2024 थाना रांझी अंतरगत मामला R.C.T 3103385 /2024 से संबंधित है, जिसमें आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 115 (2), 119(1), 118(1), 351 (2 ), और 3(5) के तहत गंभीर अपराध दर्ज किए गए थे।
क्या है पूरा मामला?
आरोप के अनुसार, घटना 12 अगस्त 2024 की है, जब पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने पैसों की मांग की। पीड़ित के इनकार करने पर आरोपी ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इसके साथ ही, उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। एवं जानलेवा हमला किया चाकू से वार करके फरार हो गया
हालांकि, आरोपी के वकील ने न्यायालय में तर्क दिया कि घटना के वक्त आरोपी मौके पर मौजूद था पर आरोपी पर केवल पीड़ित को धमकाना एवं पकड़ने का आरोप है घटने में घायल एवं चाकू चलाने का नहीं जिस पे माननिये न्यायालय सहमत हुआ |
न्यायालय का फैसला:
माननीय न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही, यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी जमानत मिल चुकी है। आरोपी के पक्ष में अन्य दलील पेश किया जिस से सहमत हो के नयाधिश ने आरोपी को जमानत दे दी ।
न्यायालय ने कहा कि आरोपी एक स्थायी निवासी है और उसके फरार होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही, आरोपी ने सभी कानूनी शर्तों का पालन करने का आश्वासन दिया। इन तथ्यों के मद्देनजर, न्यायालय ने आरोपी को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बांड पर जमानत दे दी।
अधिवक्ता के तर्क:
आरोपी के वकील छब्बीलाल कुशवाहा ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में पहले से ही जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष अपने मुवक्किल की बेगुनाही को मजबूती से प्रस्तुत किया। उनके कुशल तर्क, गहन कानूनी ज्ञान, और मामले के तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखने के कारण आरोपी को जमानत मिलने में सफलता मिली।
अधिवक्ता ने अदालत में यह स्पष्ट रूप से साबित किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप केवल पूर्वाग्रह पर आधारित थे और किसी ठोस सबूत पर नहीं टिके। उन्होंने अभियोजन पक्ष के तर्कों को तर्कसंगत ढंग से खारिज करते हुए आरोपी के पक्ष में कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण दोनों को प्रस्तुत किया।
उनकी बहस ने यह दर्शाया कि न्यायालय में केवल सबूतों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए, न कि भावनात्मक या काल्पनिक दृष्टिकोण पर। इस प्रकार, अधिवक्ता ने न केवल अपने मुवक्किल का पक्ष रखा, बल्कि न्याय की प्रणाली में भरोसे को भी मजबूत किया।
यह कहना उचित होगा कि उनकी मेहनत, समर्पण और कानूनी कौशल ने इस मामले में न्याय की जीत सुनिश्चित की।
सरकारी वकील की आपत्ति:
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उसे जमानत देना पीड़िता की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन, न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
आदेश की शर्तें:
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी हर सुनवाई में उपस्थित रहेगा और मामले के अंतिम निपटारे तक किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता पाया गया, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।
निष्कर्ष:
यह फैसला न्यायपालिका की निष्पक्षता और सभी पक्षों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब यह देखना बाकी है कि मामले का अंतिम निपटारा कैसे होता है।