अगर आप घर बनवाने की सोच रहा है तोह मोदी सरकार देगी लाखो अधिक जानकारी के लिया पूरा पढ़ें
2025 तक “सभी को आवास” के लक्ष्य वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की पूरी जानकारी। जानें योजना के 4 घटक, वित्तीय सहायता, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban) 2024: योजना, पात्रता, आवेदन और लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban): एक संक्षिप्त परिचय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban) का उद्देश्य 2022 तक शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) को बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पानी, शौचालय) युक्त आवास दिए जाते हैं। यह योजना चार मुख्य घटकों पर आधारित है:
योजना के 4 प्रमुख घटक (H2)
स्लम पुनर्वास (In-situ Slum Redevelopment):
निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास।
प्रति घर ₹1 लाख की केंद्रीय सहायता।
अतिरिक्त FSI/TDR का प्रावधान।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS):
EWS/LIG को घर खरीदने या बनाने के लिए 6.5% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹6 लाख तक)।
ऋण अवधि: 15 वर्ष या ऋण की अवधि (जो भी कम हो)।
साझेदारी में सस्ते आवास (AHP):
सार्वजनिक/निजी भागीदारी में EWS के लिए आवास परियोजनाएं।
प्रति EWS घर ₹1.5 लाख की केंद्रीय सहायता।
लाभार्थी-नेतृत्व वाले निर्माण (BLC):
EWS परिवारों को स्वयं घर बनाने/विस्तार के लिए ₹1.5 लाख की सीधी सहायता।
पात्रता मानदंड (H2)
आय सीमा:
EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
LIG: वार्षिक आय ₹3-6 लाख।
घर का आकार:
EWS: अधिकतम 30 वर्ग मीटर (कालीन क्षेत्र)।
LIG: अधिकतम 60 वर्ग मीटर।
अनिवार्य: लाभार्थी के पास भारत में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन: PMAY आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
दस्तावेज़: आधार, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण।
सत्यापन: शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा सत्यापन।
महत्वपूर्ण नियम और सुविधाएं
महिला स्वामित्व: घर महिला के नाम या संयुक्त स्वामित्व में होना अनिवार्य।
आपदा-सुरक्षित निर्माण: भूकंप, बाढ़ आदि के लिए IS कोड का पालन।
TDR/FSI छूट: स्लम पुनर्वास के लिए अतिरिक्त निर्माण अधिकार।
सूचना केंद्रीय आवास मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर आधारित।
आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in और mohua.gov.in के संदर्भ।
योजना के तकनीकी और वित्तीय विवरण सरकारी दस्तावेजों से लिए गए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या स्लम में रहने वाले लोग स्वतः पात्र हैं?
A. हाँ, परंतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड (जैसे कट-ऑफ तिथि) पूरे करने होंगे।
Q2. ऋण सब्सिडी कैसे मिलेगी?
A. NHB/HUDCO द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों से ऋण लेने पर सब्सिडी सीधे खाते में जमा होगी।
स्रोत: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय |
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